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जॉर्जिया में कार आयात और रजिस्ट्रेशन: ड्यूटी, एक्साइज़ और दस्तावेज़
2 अप्रैल 2026 से जॉर्जिया की कस्टम में कार क्लीयर कराने की लागत उसकी उम्र, इंजन के आकार और इस पर निर्भर करती है कि स्टीयरिंग किस तरफ़ है। बिल का बड़ा हिस्सा एक्साइज़ टैक्स होता है, और उसके ऊपर थोड़ी-सी आयात ड्यूटी जुड़ती है। कस्टम क्लीयरेंस के बाद आंतरिक मामलों के मंत्रालय की सर्विस एजेंसी कार को रजिस्टर करती है और जॉर्जियाई नंबर प्लेट देती है।
आयात ड्यूटी: इंजन के आकार पर निर्भर, VAT नहीं
जॉर्जिया में आयात होने वाले ज़्यादातर सामान पर मूल्य का 0%, 5% या 12% ड्यूटी लगती है। यात्री कारों का अपना फ़ॉर्मूला है: इंजन के हर घन सेंटीमीटर पर 0.05 लारी, और कार जितने साल चल चुकी हो, उतने साल के लिए उस रकम का 5% अतिरिक्त।
यात्री कारों पर 18% VAT नहीं लगता, क्योंकि टैक्स कोड कस्टम कोड 8703 के तहत आयात होने वाली यात्री कारों को इससे छूट देता है। इलेक्ट्रिक कारों पर आयात ड्यूटी भी नहीं लगती।
कस्टम में कार भी उन्हीं चरणों से गुज़रती है जिनसे कोई दूसरी खेप, डिक्लेरेशन दाखिल करने से लेकर ब्रोकर रखने तक। जॉर्जिया में आयात और निर्यात के आम नियम यहाँ भी लागू होते हैं।
एक्साइज़: सबसे बड़ा खर्च
आयातित यात्री कारों पर जॉर्जिया का नया एक्साइज़ कानून 2 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। यह उस प्रस्ताव की जगह आया जिसमें 6 साल से पुरानी कारों पर रोक लगाने की बात चल रही थी।
एक्साइज़ इंजन के हर घन सेंटीमीटर पर लगता है, और 6 साल तक पुरानी कारों के लिए यह 1.5 लारी है। कार की उम्र निकालने के लिए कस्टम डिक्लेरेशन के साल में से कार का मॉडल वर्ष घटाया जाता है।
अगर कार 6 साल से पुरानी है, तो दर तीन गुना होकर 4.5 लारी प्रति घन सेंटीमीटर हो जाती है। इस हिसाब से 1.5 लीटर इंजन पर 6,750 लारी, 1.6 लीटर पर 7,200 लारी, 2.0 लीटर पर 9,000 लारी और 2.5 लीटर पर 11,250 लारी बनते हैं। यह सिर्फ़ एक्साइज़ है, आयात ड्यूटी इसके अलावा लगती है।
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर दरें कम हैं, और 30 साल से पुरानी क्लासिक कारों की भी अपनी घटी हुई दर है। इंजन के हर घन सेंटीमीटर पर लारी में दरें ये हैं:
| कार | 6 साल तक पुरानी | 6 साल से ज़्यादा पुरानी |
|---|---|---|
| लेफ़्ट-हैंड ड्राइव | 1.5 | 4.5 |
| राइट-हैंड ड्राइव या बदला हुआ स्टीयरिंग | 4.5 | 13.5 |
| लेफ़्ट-हैंड ड्राइव हाइब्रिड | 0.6 (60% छूट) | 4.5, कोई छूट नहीं |
| लेफ़्ट-हैंड ड्राइव इलेक्ट्रिक कार | छूट | छूट |
| राइट-हैंड ड्राइव इलेक्ट्रिक कार | 3,000 लारी प्रति कार | 3,000 लारी प्रति कार |
| क्लासिक कार (30 साल से पुरानी) | लागू नहीं | 1.0 |
60% की हाइब्रिड छूट सिर्फ़ 6 साल तक पुरानी लेफ़्ट-हैंड ड्राइव हाइब्रिड पर मिलती है। क्लासिक कार गिने जाने के लिए कार 30 साल से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए और जॉर्जियाई सरकार के तय मानदंडों पर खरी उतरनी चाहिए।
कस्टम इंजन का आकार सीधे कार के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ या निर्माता के प्रमाणपत्र से लेता है। अगर ये कागज़ कार से मेल न खाएँ, तो क्लीयरेंस अटक सकता है।
उदाहरण के लिए, 2018 में बनी एक लेफ़्ट-हैंड ड्राइव कार लीजिए, जिसका इंजन 2.5 लीटर (2,500 cm³) है। इसे 12,000 लारी में ख़रीदा गया और 2026 में, 8 साल की उम्र में, कस्टम से निकाला गया:
| भुगतान | हिसाब | रकम |
|---|---|---|
| आयात ड्यूटी | 2,500 × 0.05 = 125, और 8 में से हर साल के लिए 5% अतिरिक्त | 175 लारी |
| VAT | यात्री कारों पर नहीं लगता | 0 |
| एक्साइज़ | 2,500 × 4.5 | 11,250 लारी |
| कुल टैक्स | ड्यूटी और एक्साइज़ | 11,425 लारी |
कुल टैक्स लगभग कार की कीमत जितना बैठता है, और इसमें लगभग सारा हिस्सा एक्साइज़ का है। सबसे ज़्यादा फ़र्क उम्र और इंजन का आकार डालते हैं: अगर 2026 में उसी इंजन वाली 2020 की कार क्लीयर कराई जाए, तो एक्साइज़ 11,250 नहीं, 3,750 लारी बनेगा।
राइट-हैंड ड्राइव: एक्साइज़ तीन गुना
राइट-हैंड ड्राइव कारों पर, और उन कारों पर भी जिनका स्टीयरिंग दूसरी तरफ़ कराया गया है, दोनों उम्र-समूहों में बुनियादी एक्साइज़ का तीन गुना लगता है। 6 साल तक पुरानी कारों के लिए यह 1.5 की जगह 4.5 लारी प्रति घन सेंटीमीटर है। उससे पुरानी कारों पर 4.5 की जगह 13.5 लारी लगते हैं।
जॉर्जिया में राइट-हैंड ड्राइव कारों पर औपचारिक रोक नहीं है, लेकिन उन पर 2017 से तिगुना एक्साइज़ लगता आ रहा है। नए कानून ने यह नियम बनाए रखा। इसलिए 6 साल से पुरानी, 2.0 लीटर इंजन वाली राइट-हैंड ड्राइव कार पर अब सिर्फ़ एक्साइज़ ही 27,000 लारी बनता है, जबकि लेफ़्ट-हैंड ड्राइव कार पर 9,000 लारी।
संक्रमण के नियम: किन पर अब भी पुरानी दरें लगती हैं
जो कारें 2 अप्रैल 2026 को, यानी कानून लागू होने के दिन, रास्ते में थीं, उन पर यह पिछली तारीख़ से लागू नहीं होता। अगर शिपिंग दस्तावेज़, जैसे बिल ऑफ़ लेडिंग या CMR वेबिल, उससे पहले की तारीख़ के हैं, तो पुरानी एक्साइज़ दरें लगती हैं। यही उन कारों पर भी लागू है जिनका जॉर्जिया में रजिस्ट्रेशन उस तारीख़ से पहले शुरू हो चुका था।
फ़रवरी 2026 में चर्चा में आए पहले मसौदे में 6 साल से पुरानी कारों पर सीधी रोक थी। विरोध और आलोचना के बाद संसद ने रोक की जगह ऊँचा एक्साइज़ रखा और इस बदलाव को स्वच्छ हवा के उपाय के तौर पर पेश किया।
जॉर्जिया में हमेशा के लिए बसना: एक कार पर ड्यूटी और एक्साइज़ नहीं
अगर आप हमेशा के लिए जॉर्जिया आ रहे हैं, तो आपका परिवार एक कार बिना आयात ड्यूटी और बिना एक्साइज़ के ला सकता है। 2018 में बनी, 2.5 लीटर इंजन वाली लेफ़्ट-हैंड ड्राइव कार के लिए इसका मतलब है 11,425 लारी की जगह 0 लारी, और छूट के लिए कार की उम्र या इंजन के आकार की कोई सीमा नहीं है।
यह छूट जॉर्जिया के टैक्स कोड के अनुच्छेद 199 में दर्ज है, और इसका हक़ जॉर्जियाई नागरिक का ID कार्ड या स्थायी निवास कार्ड साबित करता है। अस्थायी निवास परमिट, चाहे वह काम, निवेश या संपत्ति के आधार पर हो, यह हक़ नहीं देता, और उसके आधार पर लाई गई कार पर सामान्य दरों से टैक्स लगता है।
जॉर्जियाई नागरिकों के नाबालिग बच्चों और नाबालिग नागरिकों के माता-पिता को स्थायी निवास तुरंत मिल जाता है। बाक़ी विदेशी इस दर्जे तक जॉर्जिया में अस्थायी निवास परमिट पर कई साल रहने के बाद पहुँचते हैं।
कस्टम इन बातों की जाँच करता है:
- कार: परिवार पर एक, सिर्फ़ निजी इस्तेमाल के लिए, टैक्सी या किसी और कारोबार के लिए नहीं
- मालिकाना हक़: कार स्थायी निवास का हक़ मिलने के दिन से कम से कम 6 महीने पहले से आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो
- समय सीमा: डिक्लेरेशन और कार, दोनों को उस हक़ के मिलने या उसके लिए आवेदन करने के 90 दिन के भीतर कस्टम में पेश करना होता है
- दस्तावेज़: छूट के निशान वाला कस्टम डिक्लेरेशन, कार आपके नाम रजिस्टर्ड होने का सबूत, और जॉर्जियाई ID कार्ड या स्थायी निवास कार्ड; खरीद का अनुबंध ज़रूरी नहीं
अगर स्थायी निवास कार्ड अभी तैयार नहीं है, तो कस्टम जॉर्जिया के किसी निवासी की गारंटी पर कार छोड़ सकता है, जो टैक्स की पूरी रकम कवर करे, और कार्ड आपको आवेदन के 90 दिन के भीतर जमा करना होता है। मौजूदा नियम इस तरह लाई गई कार को बेचने से नहीं रोकते।
1 जनवरी 2028 से नया कस्टम कोड लागू होने वाला है और शर्तें सख़्त हो जाएँगी: छूट पर लाई गई कार को आयात के बाद 12 महीने तक बेचा या किराये पर नहीं दिया जा सकेगा।
कार का रजिस्ट्रेशन: दस्तावेज़, फ़ीस और कहाँ जाना है
जो कार विदेश से जॉर्जिया में रजिस्टर कराने के लिए लाई गई है, उसका रजिस्ट्रेशन 60 दिन के भीतर आंतरिक मामलों के मंत्रालय की सर्विस एजेंसी (Service Agency) के रजिस्ट्रेशन केंद्र में कराना होता है। विदेशी नंबर प्लेट वाली जो कारें देश में 90 दिन से ज़्यादा रुकती हैं, उन्हें इसी एजेंसी में अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी ID, मालिकाना हक़ का सबूत, कस्टम का ट्रांज़िट दस्तावेज़ और फ़ीस की रसीदें साथ ले जाइए। आवेदन फ़ॉर्म वहीं भरा जाता है, और नंबर प्लेट देने से पहले एजेंसी कार का निरीक्षण करती है।
निरीक्षण की फ़ीस 20 लारी, नंबर प्लेट 80 लारी और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र 100 लारी है। पसंद के या ख़ास नंबर वाली प्लेट, नंबर के हिसाब से, 150 से 10,000 लारी तक की पड़ती है।
एजेंसी के दफ़्तर त्बिलिसी और दूसरे शहरों में हैं। सबसे व्यस्त दफ़्तरों में से एक रुस्तावी में अलेक्सांद्रे लोबज़ानिद्ज़े स्ट्रीट 8 पर है, जो काकेशस के सबसे बड़े कार बाज़ार से सटा है, और कई ख़रीदार बाज़ार से सीधे वहीं पहुँचते हैं। सारे दस्तावेज़ ठीक हों तो रजिस्ट्रेशन में आम तौर पर लगभग एक घंटा लगता है।
पर्यटक विदेशी नंबर प्लेट वाली अपनी कार जॉर्जिया में 90 दिन तक बिना कस्टम क्लीयरेंस और रजिस्ट्रेशन के चला सकते हैं। उन्हें जॉर्जिया का थर्ड-पार्टी लायबिलिटी बीमा ज़रूर लेना होता है, जिसकी कीमत 15 दिन के लिए 30 लारी से लेकर साल भर के लिए 295 लारी तक है। बिना पॉलिसी के गाड़ी चलाने पर 100 लारी का जुर्माना लगता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इंजन के हर घन सेंटीमीटर पर 13.5 लारी, यानी 6 साल से पुरानी कारों की 4.5 लारी की बुनियादी दर का तीन गुना। 2.0 लीटर इंजन पर आयात ड्यूटी जोड़े बिना सिर्फ़ एक्साइज़ ही 27,000 लारी बनता है, और यात्री कारों पर आयात VAT नहीं लगता।
लेफ़्ट-हैंड ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें मुक्त हैं: उम्र चाहे जो हो, उन पर न एक्साइज़ लगता है और न आयात ड्यूटी। राइट-हैंड ड्राइव इलेक्ट्रिक कारों पर 3,000 लारी का तय एक्साइज़ लगता है, आयात ड्यूटी नहीं। किसी पर भी 18% VAT नहीं लगता, क्योंकि आयातित यात्री कारों को इससे छूट है।
हाँ, अगर आप जॉर्जिया के नागरिक हैं या आपके पास स्थायी निवास है: हर परिवार की एक कार बिना आयात ड्यूटी और एक्साइज़ के आती है। वह कार दर्जा मिलने से कम से कम 6 महीने पहले आपके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और 90 दिन के भीतर कस्टम में पेश करनी होगी। अस्थायी निवास परमिट पर यह छूट नहीं मिलती।
आपकी ID, मालिकाना हक़ का सबूत, कस्टम का ट्रांज़िट दस्तावेज़ और फ़ीस की रसीदें चाहिए। आवेदन सर्विस एजेंसी में भरा जाता है, जो कार का निरीक्षण भी करती है। जो कार विदेश से जॉर्जिया में रजिस्टर कराने के लिए लाई गई है, उसका रजिस्ट्रेशन 60 दिन के भीतर कराना होता है।